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PAN-Aadhaar linking: पैन को आधार से अभी भी नहीं जोड़ा? आपके पास अब आखिरी मौका है, आप बड़े नुकसान से बच जाएंगे।

PAN-Aadhaar linking: आयकर कानूनों के अनुसार, करदाताओं को अपने पैन को अपने आधार नंबर से जोड़ना होगा। यदि ये दोनों लिंक नहीं हैं, तो लागू दर से दोगुनी टीडीएस काटा जाना चाहिए।

PAN-Aadhaar linking
Image: PAN-Aadhaar linking Last Notice

UP News Hindi: अगर आप अभी तक अपना पैन कार्ड आधार से नहीं जोड़ा है, तो इसे जल्दी करें। आयकर विभाग ने 30 जून, 2023 तक पैन-आधार लिंक नहीं करने वालों पर दंड लगाने की तिथि बढ़ा दी है। आयकर विभाग ने कहा कि 31 मई तक असेसी द्वारा आधार के साथ पैन को लिंक करने पर टीडीएस की कम कटौती नहीं की जाएगी। आयकर कानूनों के अनुसार, करदाताओं को अपने पैन को अपने आधार नंबर से जोड़ना होगा। यदि ये दोनों लिंक नहीं हैं, तो लागू दर से दोगुनी टीडीएस काटा जाना चाहिए।

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 24 अप्रैल को जारी एक सर्कुलर में कहा, “करदाताओं से कई शिकायतें मिली हैं कि उन्हें यह सूचित करने वाले नोटिस प्राप्त हुए हैं कि उन्होंने लेन-देन करते समय ‘कम कटौती/संग्रह’ का डिफ़ॉल्ट किया है”। जहां संग्रहकर्ताओं या कटौतीकर्ताओं के पैन निष्क्रिय थे ऐसे मामलों में, चूंकि कटौती या संग्रह उच्च दर पर नहीं हुआ है, विभाग ने TDS/TDS विवरणों को संसाधित करते समय डिमांड्स उठाई हैं।”


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कटौती करने वालों/संग्रहकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए, सीबीडीटी ने कहा कि “31 मार्च, 2024 तक किए गए लेन-देन के लिए और ऐसे मामलों में जहां पैन (आधार के साथ लिंकेज के परिणामस्वरूप) मई 31, 2024 को या उससे पहले चालू हो जाता है, वहां कटौती करने वाले/संग्रहकर्ता पर कर (उच्च दर पर) काट”

यदि आप पैन को आधार से नहीं लिंकते हैं तो क्या होगा?

  • आपका पैन काम नहीं करेगा। इसका अर्थ है कि आपका पैन अब कर संबंधी कार्यों में उपयोग नहीं किया जाएगा।
    यदि आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो उस पर ब्याज इश्यू नहीं किया जाएगा और पेंडिंग टैक्स भी नहीं दिया जाएगा।
    TDs उच्च दर पर कटौती होगी। यदि आपका पैन आधार से नहीं जुड़ा है, तो उस पर लागू दर से दोगुनी दर पर टीडीएस काटा जाएगा।

आधार से पेन कैसे लिंक करें:

  • आयकर विभाग की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएँ।
    ‘Quick Links’ खंड में, ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें।
  • प्रमाणित करने के लिए आधार नंबर और पैन दर्ज करें।
    ‘Link Aadhaar’ बटन पर क्लिक करने के बाद अपने आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  • प्राप्त ओटीपी अपने मोबाइल नंबर पर दर्ज करें और फिर “Validate” बटन पर क्लिक करें।
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