New Delhi, SC: रविश कुमार की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 11 मार्च को एक कड़ी सुनवाई के बाद राष्ट्रीय बैंक “SBI Bank” को एक कठोर ऑर्डर जारी किया है, जिसमें बैंक को चुनाव आयोग के साथ सहयोग करने के लिए अतिरिक्त समय देने की याचिका खारिज कर दी गई है।
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UP News Hindi: इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की गई याचिका के बारे में रिपोर्ट करते हुए रविश कुमार ने बताया कि अगर स्टेट बैंक ने कल तक बिज़नेस खत्म होने के समय तक इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी नहीं दी और चुनाव आयोग को उससे जुड़ी जानकारी नहीं दी, तो बैंक के ख़िलाफ़ अवमानना की कार्रवाई शुरू हो जाएगी।
यह ऑर्डर उन अन्य बैंकों को भी सावधानी बरतने के लिए सूचित करने के लिए है, जिन्होंने चुनावी चंदे से जुड़ी जानकारी को स्वीकारने की आवश्यकता हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को इस नियम का पालन करने के लिए कहा है और स्वीकृत किए जाने वाले चंदे की सूची में स्पष्ट बदलाव करने का आदेश दिया है।
इस निर्णय के बाद स्टेट बैंक ने अपील करने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है और बैंक को 30 जून तक चुनावी चंदे से जुड़ी जानकारी प्रकाशित करने के लिए समय देने का निर्णय लिया है।
राष्ट्रीय बैंक को चुनावी प्रक्रिया में और भी अधिक सकारात्मक रूप से शामिल करने के लिए यह निर्णय एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है और चुनाव आयोग पर उसकी पकड़ को मजबूत करेगा।
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